पुलिस विभाग जिला-बालाघाट(म0प्र0)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत

सूचना पुस्तिका

जिला पुलिस कार्यालय
(कार्यालय पुलिस अधीक्षक)
जिला-बालाघाट,मध्य प्रदेश
        अपीलीय अधिकारी                         लोक सूचना अधिकारी
      श्री,आदित्य मिश्रा (भा0पु0से0)                श्री राकेश पन्द्रो (अति. पुलिस अधी0)
पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट     पुलिस कार्यालय बालाघाट।
प्रस्तावना 
1.पुस्तिका की पृष्ठभूमि:-
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट दिनांक 21 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित होकर दिनांक 13.8.2005 से अन्य प्रांतों सहित मध्य प्रदेश राज्य में भी लागू हैं। इस पुस्तिका का उद्देश्य अधिनियम में प्रस्तावित उपबंधों में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस विभाग की जिला स्तरीय इकाई एवं शाखाओं, प्रशाखाओं से संबंधित परिचयात्मक प्रारम्भिक जानकारी उपलब्ध कराना है एवं सूचना के अधिकार के तहत् जनसाधारण द्वारा जिला स्तर पर पुलिस विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त किये जाने संबंधी मार्गदर्शक जानकारी प्रदान करना है।
इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल व्दारा विभाग की बेबसाइट पर पुलिस विभाग संबंधी विस्तृत जानकारी सूचना पुस्तिका के माध्यम से पूर्व में जारी की जा चुकी है एवं आवष्यक जानकारी प्राप्ति हेतु मध्य प्रदेष पुलिस की बेबसाइट इंसंहींजण्उचचवसपबमण्हवअण्पदध्ूच.ंकउपदध् पर जनसाधारण व्दारा इसका अवलोकन किया जा सकता है।
2.पुस्तिका का उद्देश्य:-
इस पुस्तिका के माध्यम से यह प्रसारित, प्रचारित किया जाना है कि सूचना का अधिकार एवं इस अधिनियम के अंतर्गत मांगी जाने वाली सूचना जन साधारण की जानकारी के लिये नियमानुसार प्रदाय करने हेतु संबंधित इकाई द्वारा उपलब्ध हो सकती है।
3. यह पुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों आदि के लिये उपयोगी है:-
यह पुस्तिका पुलिस विभाग की सभी इकाईयों एवं शाखाओं तथा जन साधारण के लिये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें पुलिस विभाग जिला बालाघाट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश है और समय-समय पर इसमें आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी जोड़ी जावेगी।
4.पुस्तिका का प्रारूप:-
पुस्तिका मूल रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना के अधिकार की धारा3,4(1-बी) (1-17), धारा-5(2-ए) धारा-24, धारा-27, धारा-28 के प्रावधानों के अनुरूप है एवं अधिनियम में बताई गई अन्य धाराओं के प्रावधानों के प्रकाश में जानकारी इसमें उपलब्ध कराई गई है।
5. परिभाषाएं:-(पुस्तिका में प्रयुक्त शब्दावली की परिभाषाएं)
सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 में परिभाषित शब्द ही इस पुस्तिका में उपयोग किया गया है एवं भारत सरकार के ‘‘कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय व्दारा दिनांक 16-9-2005 को जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार एवं वर्तमान में प्रचलित विभागीय शब्दावली का उपयोग किया गया है।
6. पुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी:-
स.क्रं. विवरण पृष्ठ संख्या
1 संगठन की विशिष्टियाॅं,कृत्य एवं कर्तव्य लगातारक्रमश्
2 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियांएवं कर्तव्य –
3 कत्र्तव्यों के निर्वाहन हेतु नियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख –
4 नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गई व्यवस्था का विवरण –
5 लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण –
6 बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण –
7 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाॅं –
8 निर्णय लेने की प्रक्रिया –
9 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका –
10 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति –
11 प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट –
12 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति –
13 रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण –
14 कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/ नियम –
15 इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें –
16 सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण –
17 अन्य उपयोगी जानकारियाॅं। –
उक्त जानकारियों के लिये सम्पर्क व्यक्ति:-
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जानकारी के लिये विभाग में नियुक्त लोक सूचना अधिकारी श्री राकेश पन्द्रो अति. पुलिस अधीक्षक बालाघाट ) से संपर्क किया जा सकता है।
7. पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क-
आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (अथवा सादे कागज) में लोक सूचना/सहायक सूचना अधिकारी को निर्धारित शुल्क10 रूपये नगद के रूप में या 10 रूपये मूल्य का नान ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पेपर या भारतीय डाक घर का 10 रूपये का पोस्टल आर्डर अथवा सूचना के अधिकार (मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपशीर्ष-60-अन्य सेवाऐ, लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाॅ-10)के रूप में चालान राषि बैंक में भुगतान कर या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार अन्य माध्यमो से देय होगा,जो लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा जमा करने पर सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के दस्तावेज/इलेक्ट्राॅनिक माध्यम की प्रति प्रदाय की जावेगी एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारी आवेदक के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा:-
अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1)के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद (कार्यालय में डच्ज्ब् की रषीद काटकर) रूप में या समुचित राषि के मूल्य का नाॅन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पेपर/भारतीय डाक घर का पोस्टल आर्डर अथवा सूचना के अधिकार (मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपशीर्ष -60-अन्य सेवाऐ, लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाॅ-10) के मद में समुचित रूपये का चालान के रूप में होगी या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार अन्य माध्यमो से देय होगा जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जायेगी एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारी आवेदक के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा:-
(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार)कागज के लिए दो रूपये:
(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत:
(ग) नमूनों या माॅडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत: और
(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, प्रथम घंटे या उससे कम समय के लिये पचास रूपये तथा प्रथम घंटे के बाद प्रत्येक 15 मिनिट या उससे कम समय के लिए पच्चीस रूपये या इतने अपेक्षित मूल्य के नाॅन ज्यूडिष्यिल स्टाम्प, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त उसके अधिनस्थ अधिकारी को जमा करेगा।
धारा 7 की उप धारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस,निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नगद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी:-
(क) डिस्केट या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्केट या फ्लाॅपी, पचास रूपये: और
(ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रूपये।
बिन्दु क्रमाक-01
संगठन की विशिष्टियां, कार्य एवं कर्तव्य
1. लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) के उद्देश्य:-
1. कानून व्यवस्था बनाये रखना।
2. व्यक्तियों एवं संपत्तियों की सुरक्षा।
3. केन्द्र एवं राज्य के संस्थानों की सुरक्षा।
4. लोक शांति बनाये रखना।
5. विभिन्न प्रकार के अनुज्ञा पत्र प्रदाय करने की अनुशंसा करना।
6. अन्य विभागों से आवश्यकता अनुसार समन्वय करना।
7. आपदाओं का प्रबंधन करना।
8. आपराधिक अन्वेषण करना।
9. आसूचना संग्रहण करना।
10. विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा करना।
11. अपराधों की रोकथाम करना एवं जनसामान्य में शांति एवं सुरक्षा की भावना बनाये रखने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करना।
2. लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) का मिशन/विजन:
राज्य के समग्र विकास, शांति एवं सामाजिक ढांचा बनाये रखते हुये प्रत्येक नागरिक की जान-माल की सुरक्षा। विभाग के विजन इस प्रकार है:-
ऽ मानव अधिकारों का संरक्षण।
ऽ कानून का परिपालन।
ऽ जरूरत मंद को सहायता के लिये हमेशा तत्पर।
ऽ जनता का सहयोग प्राप्त करने को आतुर।
ऽ समाज के कमजोर वर्गो, महिलाओं एवं अन्य पीड़ित लोगों कीहमेशा सहायता को तत्पर।
ऽ राज्य में शांति एवं सांप्रदायिक सद्भवना सुनिश्चित करने के लिये सदैवसर्तक।
3. लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग)का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग:-
मध्य प्रदेश राज्य का पुर्नगठन 1 नवम्बर 1956 को हुआ, इसलिये मध्य प्रदेश पुलिस का स्थापना वर्ष भी तदनुसार 1956 से ही प्रचलित है। तत्पश्चात् छत्तीसगढ के रूप में राज्य के एक दक्षिण भाग के प्रथक हो जाने के पश्चात् वर्तमान में शेष बचे मध्यप्रदेश राज्य का ही एक जिला बालाघाट जो पूर्ववत् मध्य प्रदेश पुलिस के अधीन है। जिले में 05 पुलिस अनुभाग के अंतर्गत 22 थाने, 1 अजाक थाना, 01 यातायात थाना कुल 24 थाने है। जिला बालाघाट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होते हुए कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील है।
4. लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) के कर्तव्य:
1. सार्वजनिक व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखना।
2. आंतरिक सुरक्षा कायम रखना।
3. शस्त्रागार एवं शस्त्रों का अनुरक्षण।
4. अपराधों की रोकथाम करना।
5. अपराधों का अन्वेषण करना।
6. निगरानी एवं रक्षा करना।
7. शांति भंग की रोकथाम करना।
8. यातायात का नियंत्रण करना।
9. शासन के अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना।
10. सम्मन्स एवं वारंटों की तामीली करना।
11. लोक संपत्ति की सुरक्षा करना।
12. सामाजिक बुराईयों, अवैध शराब, जुआॅं-सट्टा इत्यादि की रोकथाम करना।
13. आसूचना संकलन करना।
14. सैनिक शिक्षा नगर सेना, आर्थिक अपराधों की रोकथाम, राजनैतिक अपराधों कीरोकथाम करना।
15. भारत की प्रतिरक्षा या सुरक्षा संबंधी निवारक उपाय करना।
16. सिविल प्रतिरक्षा करना।
17. ऐसी सेवाओं से संबंध सभी विषय, जिनका पुलिस विभाग से संबंध है।
18. सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जन सामान्य को पुलिस के निकट लाना।
19. रोगी,दीनहीन व्यक्ति एवं यात्रियों को सहायता करना।
20. महामारियों के समय चिकित्सकों के संपर्क में रहना एवं सहायता करना।
21. अग्नि दुर्घटनाओं में अग्नि शमन कार्य में आवश्यक सक्रिय सहयोग करना वबचाव कार्य करना।
22. प्राकृतिक प्रकोप के दौरान आम जनता की सहायता करना।
विभाग से संबंधित नियम/अधिनियम:-
1. पुलिस अधिनियम-1861
2. मध्य प्रदेश पुलिस मैन्युअल एवं रेग्युलेशन
3. मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल-1968 एवं 1973
4. पुलिस विभाग से संबंधित जी.ओ.पी.।
5. मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये परिपत्र।
6. पुलिस महानिदेशक,मध्य प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्र।
5. लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) के मृख्य कृत्य
जनता की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था कायम रखना।
6. लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण:-
जिला पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों शाखाओं संबंधी विस्तृत जानकारी बिन्दु क्रमांक 7 में
उल्लेखित की जा रही है।
7. लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों/जिला पुलिस का संगठनात्मक ढांचा:- पुलिस अधीक्षक बालाघाट एवं उनके अधीनस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, एस.डी.ओ.पी.।
पुलिस अधीक्षक बालाघाट के अधीनस्थ
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं समस्त जिला पुलिस इकाई का संगठनात्मक ढांचा
प्रशासनिक कार्यालयीन
अति. पुलिस अधीक्षक   सीआईडी    मुख्य लिपिक
नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट
अनु.अधि.(पुलिस) वारासिवनी विशेष शाखा
जिला विशेष शाखा
जिला अपराध शाखा
जिला अपराध अभिलेख शाखा
बाल अपराध शाखा   स्टेनो
स्थापना
आंकिक/वेतन
 समस्त लिपिक
अनु.अधि.(पुलिस) कंटगी
अनु.अधि.(पुलिस) परसवाडा
अनु.अधि.(पुलिस) बैहर
अनु.अधि.(पुलिस) लांजी
उप पुलिस अधीक्षक अजाक
उप पुलिस अधीक्षक (महिला प्रकोष्ठ)
रक्षित निरीक्षक बालाघाट
निरीक्षक
उप निरीक्षक
सहायक उप निरीक्षक
प्रधान आरक्षक
आरक्षक
कार्यालयीन कार्य सम्पादन हेतु पदस्थ कार्यपालिक बल ‘‘एम’’ अधिकारी/कर्मचारीगण-
स.क्र. नाम शाखा नाम प्रभारी अधिकारी पद नाम
1 मुख्य लिपिक श्री रामकृष्ण उरकुरा सूबेदार (एम)
2 स्टेनो (पुलिस अधीक्षक) श्री सुरेश कुमार बाजनघाटे सूबेदार, स्टेनो
3 स्टेनो (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) श्रीमति ज्ञानज्योति डोगरे सूबेदार, स्टेनो
रीडर(अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक)
श्री सुनील उइके
सहा. उप निरीक्षक
4 वेतन शाखा रश्मि चावडा आंकिक
सहायकहरजीत चिचामसहायक उप निरीक्षक(एम)
5 फंड शाखा श्रीमति वर्षा परिहार उप निरीक्षक(एम)
6 फंड शाखा श्रीमति वर्षा परिहार उप निरीक्षक(एम)
सहायक लिपिक शाखा(एसी-1)श्री विशाल परतेआंकिक
7 सहायक लिपिक शाखा एसी-2
मनीष नेवारे
सउनि एम
8 रीडर (पुलिस अधीक्षक)
श्री शकील रंगरेज
सहायक उप निरीक्षक
9 शिकायत शाखा
किरण बाहेश्वर
सहायक उप निरीक्षक
10 अवकाश शाखा बबीता गजभिये सहायक उप निरीक्षक(एम)
11 एसआरसी शाखा/
स्थापना शाखा
श्री दीपक राठौर
उप निरीक्षक(एम)
12 ओ.एम. शाखा
जितेन्द्र उइके
सहायक उप निरीक्षक(एम)
13 रिकार्ड शाखा
रेवती वरकडे
सहायक उप निरीक्षक(एम)
14 डीसीबी शाखा चन्द्रशेखर रहांगडाले सहायक उप निरीक्षक
15 टी.ए. शाखा प्रियंका मसराम सहायक उप निरीक्षक(एम)
16 सू.अ.अधि/सत्यापन शाखा ज्योति धुर्वे सहायक उप निरीक्षक(एम)
17 कंटिजेंसी शाखा लखन लाल वरकडे आंकिक
18 सहायक वंसुधरा सूर्यवंशी सहायक उप निरीक्षक(एम)
19 डी.सी.आर.बी. शाखा ऋषिराम सिंग पूसाम सहायक उप निरीक्षक
20 डी.एस.बी. शाखा सुजाता कामले .उप निरीक्षक
21 शिकायत पुलिस शाखा अलका सोनवाने सूबेदार स्टेनो
22 साइबर शाखा कमलेश यादव उप निरीक्षक
23 रजिस्टेªशन शाखा जितेन्द्र यादव सहायक उप निरीक्षक(एम)
24 नक्सल सेल आशीष पाल उप निरीक्षक
पुलिस अधीक्षक के दायित्व:-
(अ) पर्यवेक्षण संबंधी:-
1. अपराध- गंभीर अपराधों जैसे सनसनीखेज़ हत्या अथवा अंधा कत्ल, डकैती, सनसनीखेज़ लूट, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों पर घटित कोई घटना, सनसनीखेज़ अपराध अथवा ऐसी कोई घटना, जिसकी जनता में व्यापक प्रतिक्रिया हुई हो अथवा तनाव उत्पन्न हुआ हो अथवा कानून व्यवस्था की दृष्टि से संभावित हो, तथा संगंठित-अपराधों आदि के संदंर्भ मे ंमौके पर जाकर उपचारार्थ आदेश नगर पुलिस अधीक्षक को देने एव मार्ग दर्शन देने का कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का होगा। पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगें की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपने दायित्व का निर्वाहन ठीक से किया जा रहा हैं अथवा नहीं ?
2. कानून व्यवस्था- गंभीर कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक तनाव की स्थिती में पुलिस अधीक्षक आवश्यकतानुसार स्वंय मौके पर उपस्थित रहकर अपने अधिनस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक को उचित मार्ग दर्शन देकर नियंत्रण रखने हेतु हरसंभव कार्रवाई करेगें।
3. कम्यूनिटी पुलिसिंग- पुलिस अधीक्षक अपने अधिनस्थ क्षेत्र में कम्यूनिटी पुलिसिंग संबंधी विभिन्न योजनाएं क्षेत्र की अवस्था अनुसार अपने अधिनस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/पुलिस उप अधीक्षक सेविचार-विमर्श के उपरान्त तैयार करेंगें और उनकों लागू करने में मार्गदर्शन एवं सहयोग देंगें।
4. निरीक्षण-सामान्यतः अपने अधिनस्थ इकाईयों का वर्ष में एक बार पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
5. प्रशिक्षण- पुलिस अधीक्षक पुलिस बल की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण की रूप-रेखा एवं कार्यक्रम के अनुसार उपका क्रियान्व्यन कराएगें एवं अपने अधिनस्थ मैदानी इकाईयों की व्यवसायी दक्षता में सुधार हेतु प्रशिक्षण में उच्च श्रेणी की गुणवत्ता सुनिश्चित करायंेंगे।
6. योजना- पुलिस की मैदानी आवश्यकताओं के अनुरूप पुलिस अधीक्षक विभिन्न आधुनिकरण योजनाएं तथा दीर्घकालीन योजनाएं जैसे नवीन थाना/चैकियों की स्थापना, बलवृद्धि आदि के प्रस्ताव तैयार कराकर पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को योजना की स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरान्त इसका क्रियान्यवन सुनिश्चित करायेंगे।
7. समन्वय- पुलिस अधीक्षक निकटस्थ जिलों से, अन्तर्राज्जीय तथा अन्तर्राज्जीय इकाईयों से समन्वय स्थापित करेंगे।
8. संसाधन की उपलब्धता- इकाई की आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के संसाधन जैसे- मानव संसाधन, वाहन, उपकरण, शस्त्र एवं गोला बारूद तथा तम्बू आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगे एवं सभी संसाधनों को हमेशा तैयारी की स्थिती में रखेगें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।
9. दूरसंचार- अपने अधिकार क्षेत्र में दूरसंचार की व्यवस्था एवं उनके कर्मचारियों के कार्यों पर भी पर्यवेक्षण रखेगें।
(ब) प्रशासनिक:-
1. भर्ती-भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयनित आवेदकों का नियमानुसार चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत नियुक्ति प्रदान करना। शासन नियमानुसार इकाई में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य पर मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों को योग्यतानुसार एवं नियमांे के तहत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करते हैं।
2. क्रमोन्नति- पुलिस अधीक्षक आरक्षक से प्रधान आरक्षक स्तर के कर्मचारियों के क्रमोन्नति संबंधि कार्यवाही अपने अधिकार क्षेत्र में करेगें एवं सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक वर्ग के पुलिस अधिकारीयों के क्रमोन्नति प्रकरण तैयार कर पुलिस उप महानिरीक्षक के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को अनुमति हेतु प्रेषित करेंगें।
3. आरोप पत्र- पुलिस अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में आरक्षक से निरीक्षक तक के अधिकारियों को आरोप पत्र जारी कर सकेगें।
4. अनुशासनात्मक कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में म.प्र. पुलिसरेग्यूलेशन के पैरा 223 में वर्णीत अनुशासन संबंधी सभी शक्तियों का उपयोग करेगें।
5. इनाम- पुलिस अधीक्षक को अपने अधिकार क्षेत्र में म.प्र. पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 80 के अनुसार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इनाम स्वीकृत करने का अधिकार होगा।
6. स्थानान्तरण- पुलिस अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में अधिनस्थ अराजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी जीओपी के अधीन तथा शासन द्वारा स्थानान्तरणनीति के तहत कर सकेंगें। गैर जिला बल यथा डी.सी.आर.बी., डीसीबी, डी.एस.बी. और अजाक को छोडकर शाखाओं से जिला बल में एवं जिला बल से इन गैर जिला बलशाखाआंे में आरक्षक से निरीक्षक स्तर के स्थानान्तरण किये जाते हैं।
7. गोपनीय चरित्रावली-पुलिस अधीक्षक वर्तमान में प्रचलित एसीआर लेखन के संबंध में शासनादेशों के तहत रहते हुए पुलिस अधिकारियो की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में टीप अंकित करेगें। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के कार्य के बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से आवश्यक फीड-बैक प्राप्त करेगें एवं उसका उपयोग अपनी टीप लिखते समय करेगें।
8. अवकाश- पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेगें तथा निरीक्षक से उपर स्तर के अधिकारियों के अर्जित अवकाश प्रकरण पुलिस उप महानिरीक्षक रेन्ज के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
9. अपील एवं याचिका- पुलिस अधीक्षक द्वारा अपील एवं याचिकाओं के संबंध में म.प्र. पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 262 से 275 ए में वर्णत प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
10. यात्रा भत्ता एवं अन्य देयक- पुलिस अधीक्षक अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों के यात्रा भत्ता देयकों एवं अन्य देयकों को प्रति हस्ताक्षरित करेगें।
11. पदोन्नति – आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक‘‘अ’’ वर्ग की पदोन्नति की लिखित परीक्षा के लिये पात्रित कर्मचारियों के सेवा अभिलेख का निरीक्षण करना एवं योग्य कर्मचारियों के सेवा विवरण को पुलिस उप महानिरीक्षक रेन्ज की ओर प्रेषित कर वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों का पालन कराना सुनिष्चित करते हैं।
(स) वित्तीय:- पुलिस अधीक्षक म.प्र. शासन वित्तीय विभाग द्वारा जारी की गई वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 के भाग 1 एवं 2 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगें।
(द) विविधः- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों को संपादितकरेगें।
पुलिस अधिनियम, 1861:-
पुलिस विभाग की वेबसाईट balaghat.mppolice.gov.in/wp-admin/ में उपलब्ध है।
8. लोक प्राधिकरण (जिला पुलिस)की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें:-
कानून व्यवस्था, लोक शांति, साम्प्रदायिक सौह्ाद्र, जातीय सौह्ाद्र बनाये रखने में तथाअपराधों की रोकथाम करने एवं अपराधियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने में सूचना व सामंजस्य के विभिन्न स्तरों पर पुलिस को जनसहयोग की आवश्यकता एवं अपेक्षा होती है।
अतः इस संबंध में जनता एवं पुलिस के सामंजस्य एवं सहयोग के स्तर को बढाने हेतु उचित होगा कि जनसामान्य द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम का अधिकाधिक एवं प्रभावी उपयोग किया जाये तथा जनसंवाद शिविरों, शिकायत निवारण शिविरों, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मैत्री शिविरों, ग्राम रक्षा समिति/नगर रक्षा समिति की गतिविधियों में जनसाधारण द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया जावे एवं नीति निर्धारण एवं कार्यवाही से संबंधित जनहित के विषयों एवं मुद्दों पर पुलिस को अपने अभिमत से अवगत कराया जावे जिससे पुलिस एवं जनता को परस्पर अपेक्षा पूर्ति में आवश्यक सहायता व दिशा निर्देश के संकेत प्राप्त हो सकें।
9. जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था:-
ऽ ग्राम एवं नगर रक्षा समिति
ऽ किशोर इकाई
ऽ चलित थाना
ऽ नशामुक्ति केन्द्र जनशिकायत निवारण कक्ष उपलब्ध है
ऽ इकाई स्तर पर जन संवाद शिविरों का आयोजन
ऽ खुला दरबार
ऽ पुलिस चिकित्सा शिविरों का आयोजन
ऽ पुलिस ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति सम्मेलनों का आयोजन
ऽ क्पंस 100
ऽ महिला थाना
10. जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था:-
     अधिनस्थ इकाइयों के कार्यों का पर्यवेक्षण-नियमित निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण एवं विशेष पर्यवेक्षण के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था लागू है थाना स्तर, अनुभाग स्तर एवं जिला स्तर पर विभाग से संबंधित कार्यवाही बाबत् शिकायतें प्राप्त करने, उक्त शिकायतों की जांॅच कराकर उचित वैद्यानिक निराकरण कराये जाने की व्यवस्था लागू है तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार प्रातः 11ः00 से दोपहर 1ः00 तक जनसुनवाई एवं जन-संवाद हेतु 1ः00 बजे से 2ः00 बजे तक का समय रखा गया है जिसमें आवेदक समक्ष में उपस्थित होकर अपनी समस्या के बारे में लिखित आवेदन प्रस्तुत या मौखिक बताकर निराकरण कराया जाता है। यह कार्यक्रम समस्त थाना क्षेत्र व नगर पुलिस अधीक्षक/एस0डी0ओ0पी0 कार्यालय में भी आयोजित किया जाता है। पृथक से शिकायत शाखा भी कार्यरत है तथा समय समय पर जनशिकायत निवारण शिविरों/जनसंवाद शिविरों का आयोजन कर उक्त दिशा में आवश्यक कार्यवाही की व्यवस्था कार्यरत है। इसके अतिरिक्त सी0एम0 हेल्पलाईन में आवेदक दूरभाष 181 पर दर्ज करायी जा सकती है जिसका निराकरण शीघ्र किया जाता है।
11. मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पतेः-
उपरोक्त वांछित जानकारी आगे दी जा रही अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित जानकारी के साथ समाविष्ट की गयी है।
12. जिला पुलिस कार्यालय के खुलने का समय: प्रातः 10.00 बजे
जिला पुलिस कार्यालय के बन्द होने का समय: सायं 18.00 बजे
थानों एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम का समय: 24 घण्टे
                                         बिन्दु क्रमाक-02
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
पद का नाम पुलिस अधीक्षक
शक्तियाॅ प्रशासकीय:- पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होकर म0प्र0पुलिस रेग्यूलेशन, पुलिस एक्ट तथा सिविल सेवा संबंधी नियमांे एवं विनियमों तथा समय समय पर गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय व्दारा जारी परिपत्रों व्दारा प्रदत्त समस्त प्रशासकीय शक्तियों एवं तत्समय प्रचलित विधि प्रदत्त समस्त जिलास्तरीय प्रशासकीय शक्तियों से प्राधिकृत है।
वित्तीय:- पुलिस विभाग के जिलास्तरीय आहरणकर्ता अधिकारी के रूप में समस्त वित्तीय शक्तियां एवं उपरोक्तानुसार नियमों/विनियमों प्रावधानों के तहत् वित्तीय शक्तियांॅ शक्तियां
अन्य:- दण्ड प्रक्रिया संहिता के वैद्यानिक प्रावधानों के तहत् जिले के क्षेत्राधिकार के समस्त थानों में पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी के रूप में थाना प्रभारी की समस्त शक्तियों के उपयोग का अधिकार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता सहित अन्य प्रचलित विधियों/अधिनियमों के तहत् वैद्यानिक शक्तियां एवं पुलिस रेग्यूलेशन व पुलिस एक्ट एवं विभागीय परिपत्रों के माध्यम से प्रदत्त समस्त अनुशासनात्मक विभागीय व अन्य शक्तियांॅ
कर्तव्य जिले में कानून व्यवस्था- सुरक्षा बनाये रखने संबंधी कार्यो का अधिनस्थ इकाइयों के माध्यम से संचालन कराना एवं अपराधों की रोकथाम अपराधों की विवेचना, अभियोजन आदि कार्य अधिनस्थ इकाइयों के माध्यम से संचालित कराना प्रचलित विधि एवं वैद्यानिक प्रावधानों, गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय व वरिष्ठ कार्यालयांे व्दारा समय समय पर जारी किये गये परिपत्रों आदेशों के पालन की दिशा में जिले में आवश्यक कार्यवाही का संचालन कराना एवं जिला प्रशासन को वांछित सहयोग प्रदान करना।
पद का नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
शक्तियाॅ प्रशासकीय:- पुलिस अधीक्षक व्दारा प्रदत्त एवं हस्तान्तरित की गयी समस्त समरूपी शक्तियां एवं प्रचलित विधि अनुसार राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को प्रदत्त समस्त शक्तियां एवं समस्त जिले का वैद्यानिक क्षेत्राधिकार एवं पुलिस अधीक्षक की ओर से व उनके स्थानापन्न के रूप में पुलिस अधीक्षक की ओर से उक्त शक्तियों का उपयोग।
वित्तीय:- पुलिस अधीक्षक व्दारा प्रदत्त की गयी एवं हस्तांतरित की गयी जिले की संबंधित वित्तीय शक्तियां।
अन्य:- जिले में पुलिस अधीक्षक के स्थानापन्न के रूप में परिस्थिति अनुसार पुलिस अधीक्षक व्दारा हस्तांतरित शक्तियांॅ।
कर्तव्य पुलिस अधीक्षक को जिला पुलिस कार्यालय के संचालन एवं जिला स्तरीय अन्य कार्यो में वांछित सहयोग निर्देशानुसार करना एवं पुलिस अधीक्षक के सामान्य कर्तव्यों का स्थानापन्न के रूप में निर्वहन।
पद का नाम उप पुलिस अधीक्षक
शक्तियाॅ प्रशासकीय:- पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मंे जिला पुलिस कार्यालय के संचालन एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कर्तव्यों का निष्पादन।
वित्तीय:- पुलिस अधीक्षक व्दारा प्रदत्त वित्तीय आहरण संबंधी अधिकार शक्तियां।
अन्य:- प्रचलित विधियों एवं पुलिस रेग्यूलेशन तथा विभागीय परिपत्रों आदेशों व्दारा प्रदत्त शक्तियांॅ एवं पुलिस अधीक्षक इन्दौर द्वारा आदेशित दायित्वों का निर्वहन ।
कर्तव्य जिला पुलिस कार्यालय के संचालन में पुलिस अधीक्षक को वांछित सहयोग प्रदाय करना एवं पूर्वोत्त वर्णित विधि विधानों विभागीय नियमों/विनियमों एवं परिपत्रों व आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही संचालित कराना।
नगर पुलिस अधीक्षक/एसडीओपी की शक्तियां एवं कर्तव्य उपरोक्त वर्णित शक्तियों एवं कर्तव्यों के ही समानुरूप होकर अपने-अपने संबंधित अनुविभाग/सर्किल के थानों में पर्यवेक्षणकर्ता राजपत्रित पुलिस अधिकारी के रूप में समानुरूप शक्तियों एवं कर्तव्यों में समाविष्ट होकर प्रचलित विधि एवं रेग्यूलेशन तथा विभागीय परिपत्रों आदेशों के अनुरूप संचालित होती हैं।
रक्षित निरीक्षक/निरीक्षक थाना प्रभारी/थाना प्रभारी व अन्य उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक गस्ती, प्रधान आरक्षक मोहर्रिर व आरक्षकगण, मुन्शी, मोहर्रिर, मददगार आदि की सामान्य शक्तियां एवं कर्तव्य मुख्यतः मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन एवं विभागीय परिपत्रों आदेशों में वर्णित है एवं दीगर विधि प्रदत्त शक्तियांॅ थाना इकाइयों में पदस्थ अधिकारीगण कर्मचारीगण के परिप्रेक्ष्य में समीचीन हैं, किसी प्रकार के वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं हैं अन्य विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश पुलिस बेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक कार्यालय,जिला पुलिस कार्यालय से संबंधित पूर्वोक्त वर्णित विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं को प्रथक से कोई प्रशासकीय वित्तीय अथवा अन्य अधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं हैं एवं उक्त शाखाओं प्रशाखाओं में कार्यरत कर्मचारीगण अधिकारीगण का मुख्य कर्तव्य पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उपुअ मुख्यालय को आवश्यक कार्यालयीन कार्य संपादन में सहयोग करना है।
कार्यालयीन
मुख्य लिपिक, पुलिस अधीक्षक कार्यालयीन स्टाफ का प्रमुख होता हैं जो पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार समस्त कार्यालयीन कार्य अपने अधिनस्थ लिपिकों के सहयोग से संपादित करने/कराने के लिये जिम्मेदार होता है।
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 बिन्दु क्रमाक-03
कार्य के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
जिला स्तर पर जिला पुलिस कार्यालय में कार्यरत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण व्दारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निर्धारित प्रारूप में वांछित बिन्दुवार विवरण अनुसार निम्न प्रकार है:-
(अ) अभिलेख का नाम:-
1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2. भारतीय न्याय संहिता
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
4. पुलिस मैन्युअल एवं रेग्यूलेशन
5. क्रिमिनल माइनर एक्टस
6. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966
7. विविध अपराध अधिनियम
8. चिकित्सा न्याय शास्त्र एवं विषविज्ञान
9. भारत का संविधान एक परिचय
10. एमपी पुलिस रेग्यूलेशन (अंग्रेजी)
11. भारत का संविधान (अंग्रेजी)
12. इण्डियन पेनल कोर्ट (अंग्रेजी)
13. क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट (अंग्रेजी)
14. द लाॅ आॅफ एवीडेन्स (अंग्रेजी)
15. डिपार्टमेन्टल इन्क्वारीज – प्रथम, द्वितीय
16. मेडीकल ज्यूरिसप्रोडेन्स एण्ड टोक्सीकोलोजी
17. उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों संबंधी पुस्तकें (संख्या 122 वर्ष 1988 से 2016 तक)
18. अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियम 1995
19. पुलिस राजपत्र आदेश संकलन 1958 से 2017 तक
20. विभागीय जांॅच व उसका बचाव
21. कर्मचारी कल्याणकारी लाभ सुविधायें
22. डिक्सनरी
23. आल इन वन वर्ष 2016
24. पेंशन नियम
25. भ्रष्टाचार विरोधी कानून
26. सिविल सेवा आचरण
27. वेतन आयकर
28. म0प्र0 भण्डार क्रय नियम
29. म0प्र0 यात्रा भत्ता नियम
30. म0प्र0 पेंशन नियम
31. म0प्र0 शासकीय कर्मचारी कल्याणकारी सुविधा
32. वित्तीय शक्ति पुस्तिका 1995
33. वित्तीय संहिता
34. कोषालय संहिता
35. एक में अनेक 98
36. मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम
37. सर्विस डायजेस्ट
38. वेतन पर आयकर
39. म0प्र0 जनरल सर्कुलर
40. बुक आॅफ फायनेंसियल पावर
41. इन्कमटेक्स आफ सेलरी
42. मध्य प्रदेश मंहगाई भत्ता तथा अंतरिम राहत नियम
43. मध्य प्रदेश स्टोर परचेज रूल
44. मध्य प्रदेश टी0ए0 रूलस
45. राजपत्र शासन आदेश (वर्ष 1958 से 2017 तक के जी.ओ.पी) मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट
पर जारी की गयी सूची के अनुसार
46. विभागीय परिपत्र,आदेश एवं दैनदिंन विभागीय कार्य सवंधी नस्तियां रजिस्टर्स एवं पत्राचार सवंधी
विभागीय अभिलेख।
(ब) अभिलेख का प्रकार:-
1. उपरोक्त सूची पर बिन्दु क्रमांक 1 से लगायत 44 पर दर्ज किये गये अभिलेख-विधिसंवंधी,अधिनियम तथा शासकीय नियमों विनियमों अनुदेशों व निर्देशिका संवंधी पुस्तकें हैं जिनकाप्रकार सवंधित विषयवस्तु अनुसार है।
2. बिन्दु क्रमांक 45 पर दर्ज अभिलेख शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये जी.ओ.पी. हैं।
3. बिन्दु क्रमांक 46 के अभिलेख जिला पुलिस कार्यालय के सामान्य अभिलेख हैं।
(स) अभिलेख का सक्षिप्त परिचय:-
1 बिन्दु क्रमांक 1 से 44 पर दर्ज पुस्तकों का विवरण मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जारीकिये गये विवरण के अनुसार एवं पुस्तकों के शीर्षकों से सबंधित विषयवस्तु अनुसार है।
2 बिन्दु क्रमांक 45 पर दर्ज किये गये जी.ओ.पी.आदेशों का विवरण मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस बावत जारी किये गये विवरण अनुसार है।
3 बिन्दु क्रमांक 46 पर दर्ज सामान्य अभिलेखों का परिचयात्मक विवरण उनकी विषयवस्तु अनुसार है।
(द) उपरोक्त समस्त अभिलेखों की प्रति कहां से प्राप्त की जा सकती हैः-
जिला पुलिस कार्यालय बालाघाट से जिला सूचना अधिकारी अथवा जिले के सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की परिधि में प्रदाय योग्य अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकती है।
पताः-लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
बालाघाट (म.प्र.)।
च्ीवदम. 07632.240320ए     थ्मग . 07632 .  240003
(इ) अभिलेख प्राप्ती हेतु शुल्क:-
शुल्क संबंधी खुलासा नियमानुसार पूर्ववर्ती सबंधित अध्याय में किया जा चुका है।
बिन्दु क्रमाक-04
नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के
लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण
(1) नीति निर्धारण हेतु:-
क्र0 विषय का नाम क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं) जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1 प्रमुख धार्मिक त्यौहरों, धार्मिक,राजनैतिक,सामाजिक आयोजनों एवं अन्य समसामयिक बडे आयोजनों तथा बड़े जलसे जुलूसों के संबंध में     चूॅकि जिला बालाघाट के कई क्षेत्र काफी संवेदनशील है जहाॅ पर कई संप्रदाय के लोग एक ही क्षेत्र में निवास करते हंै।जिसमें कानून व्यवस्था के सफल संचालन हेतु जनभागीदारी करना आवश्यक है।
संबंधित कार्यक्रम अथवा आयोजन के पूर्व शांति समिति की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें  संबंधित आयोजकों अथवा कार्यक्रम से संबंधित प्रमुख लोगों, गणमान्य नागरिकों एवं जनसामान्य में प्रभावी पहुॅंच रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों संबंधित संस्था प्रमुखों एवं जनसामान्य के कुछ नागरिकों को आमंत्रित कर बैठक में संबंधित कार्यक्रम/आयोजन (विषयवस्तु अनुसार) के संबंध में चर्चा कर जानकारियों एवं सुझावों का परस्पर आदान प्रदान कर बैठक में निर्धारित उपयोगी बिन्दुओं का समावेश करते हुये पुलिस व्यवस्था की जाती है।
इसी प्रकार समय समय पर जनसंवाद शिविरों का आयोजन कर लोक महत्व के बिन्दुओं पर पुलिस से संबंधित जनअपेक्षाओं एवं प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में जनसाधारण से परिचर्चा व परामर्श कर निर्धारित हुये उपयोगी बिन्दुओं का समावेश आवश्यक संबंधित पुलिस कार्यवाही में किया जाता है।
2 कतिपय आकस्मिक आपातकालीन घटनाओं के संबंध में उपरोक्तानुसार किसी ऐसी घटना घटित होने पर जिससे जन सामान्य में अशांत अप्रिय वातावरण असाधारण रूप से निर्मित हुआ हो अथवा किसी प्राकृतिक/अप्राकृतिक आकस्मिक आपदा के कारण निर्मित विशेष परिस्थितियों में पूर्वोक्तानुसार ही समाज के प्रमुख वर्गो के प्रतिनिधियों का समावेश करते हुये शांति कमेटी की मीटिंग सामान्यतः ली जाती है एवं बैठक में आपसी परामर्श से निर्धारित हुये बिन्दुओं का समावेश करते हुये स्थिति को सामान्य बनाने अथवा शांति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र कायम करने अथवा आवश्यक बचाव राहत कार्य करने हेतु तदनुसार पुलिस व्यवस्था अथवा जिला प्रशासन को सहयोग करते हुये आवश्यक व्यवस्था की जाती है।
(2) नीति क्रियान्वयन हेतु:-
क्र0 विषय/क्त्य का नाम क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं) जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1 उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार
नोट:-कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा सम्बन्धी जनहित के बिन्दुओं पर नीतियों के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार जनसामान्य के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर पुलिस व्यवस्था में आवश्यक सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किये जाते हैं एवं विशेष परिस्थितियों में वैद्यानिक प्रावधानों के अनुसार ‘‘विशेष पुलिस अधिकारियों’’ की नियुक्ति जनसाधारण में से की जाती है इसके अतिरिक्त ग्राम रक्षा समिति/नगर रक्षा समिति/कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे कार्यक्रमों के तहत् जनसामान्य की भागीदारी जनहित के कार्यों में ली जाने की व्यवस्था लागू है।
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बिन्दु क्रमाक-05
लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों;बंजमहवतपमेद्ध
के अनुसार विवरण
क्र0 प्रवर्ग दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया धारक/नियंत्रणाधीन
1 विधि/अधिनियम/नियमों/निर्देशक तत्वों संबंधी पुस्तकें पूर्व में अध्याय 4 में दी गयी सूची में बिन्दु क्रमांक 1 से 44 तक की पुस्तकें तत्संबंधी परिचयात्मक विवरण अनुसार पूर्व में अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार संबंधित सूचना अधिकारी के माध्यम से रिकार्ड कीपर
जिला पुलिस
कार्यालय बालाघाट
2 शासकीय आदेश
परिपत्र (जीओपी) पूर्व में अध्याय 4 में बिन्दु क्रमांक 45 पर वर्णनानुसार उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार
3 दैनन्दिन विभागीय
कार्य संबंधी
पत्राचार आदि
अभिलेख पूर्व में अध्याय 4 में बिन्दु क्रमांक 46 पर दिये गये
विवरणानुसार उपरोक्तानुसार संबंधित शाखा के
प्रभारी अधिकारी
नोट:-अन्य वांछित विवरण हेतु सूचना पुस्तिका से एवं मध्य प्रदेश पुलिस की बेबसाइट से आवश्यक संदर्भ प्राप्त किये जा सकते हैं।
बिन्दु क्रमाक-06
बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण
पुलिस विभाग की जिला पुलिस इकाई के अन्तर्गत कोई शासकीय विभागीय बोर्ड परिषद समिति एवं अन्य निकाय संबद्ध नहीं है। अतः पुलिस विभाग जिला इकाई से संबंधित उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित जानकारी निरंक है।
बिन्दु क्रमाक-07
लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां
8.1 कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत् लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपिलेट अथोरिटी के संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें।
लोक प्राधिकरण का नाम:-
लोक सूचना अधिकारीः- कार्यालय पुलिस अधीक्षक बालाघाट
क्र.स. नाम पदनाम एसटीडी कोड दूरभाष फैक्स ई-मेल पता
कार्यालयमो.नं.
1 श्री राकेश पन्द्रो (अति. पुलिस अधीक्षक) अति0 पुलिस अधीक्षक बालाघाट 07632 240320
07632-
240003 ंकससेचऋइ ंसंहींज/उचचवसपबमण्हवअण्पद कार्यालय पुलिस अधीक्षक बालाघाट
विभागीय अपीलेट अथोरिटी:- प्रथम अपीलीय अधिकारी
क्र.स. नाम पदनाम एसटीडी कोड दूरभाष फैक्स ई-मेल पता
कार्यालयमो.नं.
1 श्री आदित्य मिश्रा पुलिस अधीक्षक जिला बालाघाट 07632 240021
7049100425240003ेचऋइंसंहींज/ उचचवसपबमण्हवअण्पदकार्यालय पुलिस अधीक्षक बालाघाट
द्वितीय अपीलीय अधिकारी:- माननीय राज्य सूचना आयोग भोपाल (म0प्र0)।
ः: अनुभाग स्तर पर लोक सूचना अधिकारी::
स.क्र. विवरण कार्यालय का पता निवास का पता दूरभाष क्रमांक रिमार्क
कार्यालय
1. सुश्री वैशाली कराहलिया
नगर पुलिस अधीक्षक  नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट सिविल लाईन बालाघाट 07632-247200 डवइण्
9479998003
2. श्री अभिषेक चैधरी अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) वारासिवनी अनु0अधि0
(पुलिस) वारासिवनी वारासिवनी 07633-253017 9479998004
3. श्री ओमप्रकाश (भा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लंाजी अनु0अधि0
(पुलिस) लांजी लांजी 07635-255252 9479998005
4. श्री अरविन्द सिंह शाह अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) परसवाडा अनु0अधि0
(पुलिस) परसवाडा परसवाडा 07632-247666 9479998006
5 श्री विवेक कुमार वर्मा
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कंटगी अनु0अधि0
(पुलिस) कंटगी कंटगी 07633-253017 7049132960
6. श्री करणदीप सिंह
(भा.पु.से.)
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बैहर अनु0अधि0
(पुलिस) बैहर बैहर 07636-256478 9302434914
7 श्री बिन्दुसार सिंह
उप पुलिस अधीक्षक अजाक उप पुलिस अधीक्षक अजाक अजाक
बालाघाट07632-240023
:: थाना स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी::
क्र. नाम पदनाम दूरभाष मोबाईल पता
1 हेमन्त नायक थाना प्रभारी वारासिवनी उप निरीक्षक 7633 253036 7225078044 थाना परिसर वारासिवनी
2 सुनील उयके थाना प्रभारी बैहर निरीक्षक 7636 256330 थाना परिसर बैहर
3 वीभेन्द्र व्यकंट थाना प्रभारी लांजी निरीक्षक 7635 255124 9993965337 थाना परिसर लांजी
4 मदन इवने
 थाना प्रभारी परसवाडा निरीक्षक 7636 275530 9893888968 थाना परिसर परसवाडा
5 कैलाश पासे थाना प्रभारी अजाक निरीक्षक 7632 240023 9669767770 थाना परिसर अजाक
6 विजय राजपूत थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक 7632 240044 7587605538 थाना परिसर कोतवाली
7 संजय ऋषिश्वर थाना प्रभारी भरवेली उप रिनीक्षक 7632 245067 9479990127 थाना परिसर भरवेली
8 छत्रपाल सिंह बैस थाना प्रभारी ग्रामीण उप निरीक्षक 7632 244201 7587605546 थाना परिसर ग्रामीण
9 पंकज दीवान थाना प्रभारी रामपायली निरीक्षक 7633 271526 75876186440 थाना परिसर रामपायली
10 सुनील चतुर्वेदी थाना प्रभारी लालबर्रा उप निरीक्षक 7633 276523 9926766730 थाना परिसर लालबर्रा
11 कौशल सूर्या थाना प्रभारी तिरोडी निरीक्षक 7630 276728 9424307380 थाना परिसर तिरोडी
12 जयंत मर्सकोले थाना प्रभारी कटंगी निरीक्षक 7630 250130 9424496656 थाना परिसर कटंगी
13 योगेन्द्र दुबे थाना प्रभारी रुपझर कार्यवाहक
निरीक्षक 7636 274837 8435496671 थाना परिसर रुपझर
14 नरेन्द्र सिंह यादव थाना प्रभारी मलाजखण्ड निरीक्षक 7637 257215 8319808671 थाना परिसर मलाजखण्ड
15 रेवल सिंह वरडे थाना प्रभारी बिरसा निरीक्षक 7637 257044 9479816881 थाना परिसर बिरसा
16 शशांक राणा थाना प्रभारी चांगोटोला उप निरीक्षक 7634 270510 9131332804 थाना परिसर चांगोटोला
17 भूपेन्द्र पन्द्रो थाना प्रभारी गढी निरीक्षक 7637 276560 9098964844 थाना परिसर गढी
18 नितिन पटले थाना प्रभारी लामता निरीक्षक 7634 254127 7049114407 थाना परिसर लामता
19 अशोक कुमार निनामा थाना प्रभारी किरनापुर निरीक्षक 7632 246640 7999566271 थाना परिसर किरनापुर
20 राम कुमार रघुवंशी थाना प्रभारी बहेला उप निरीक्षक 7635 259524 9479990068 थाना परिसर बहेला
21 अविनाश सिंह राठौर कुशवाह हट्टा उनि. 7632 282568 9479990047 थाना परिसर हट्टा
बिन्दु क्रमाक-08
निर्णय लेने की प्रक्रिया
पुलिस विभाग की जिला स्तरीय कार्यवाही में आवश्यक निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया मुख्यतः विभाग की कार्यवाही से संबंधित वैधानिक(कानूनी) प्रावधानों विभागीय दिशा निर्देशों तथा विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर ही निर्धारित होती है, क्योंकि पुलिस की अधिकांश कार्यवाही एवं निर्णय प्रक्रिया अधिकांशतः परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जनहित एवं कानून व्यवस्था सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं एवं अपराधिक घटनाओं एवं अपराधियों से संबंधित होती है। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रशासकीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागीय दिशा निर्देशों एवं सेवा संबंधी नियमों/विनियमों के प्रकाश में संचालित होती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में विषय वस्तु अनुसार थाना इकाई व संबंधित शाखा इकाई का भी समावेश होना संभव है एवं विषय वस्तु अनुसार ही निर्णय से संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्राधिकार से संबंधित अधिकारी की संस्तुति आम तौर पर प्राप्त की जाती है एवं अन्तिम निर्णय लेने हेतु विषय वस्तु अनुसार संबंधित राजपत्रित अधिकारी अथवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व्दारा जिला स्तरीय निर्णय से संबंधित बिन्दुओं का निराकरण किया जाता है।
क्र0स0
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।) वैधानिक(कानूनी), स्थापना संबंधी, विभागीय अनुशासनात्मक,अनुज्ञा संबंधी विभिन्न प्रकार की जांॅच, सत्यापन संबंधी निर्णय लिये जाते हैं।
दिशा निर्देश (यदि हो तों) विषय वस्तु अनुसार संबंधित वैद्यानिक प्रावधान एवं प्रशासकीय विभागीय नियम सिविल सेवा आचरण नियम मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन एवं समय-समय पर जारी विभागीय परिपत्रों आदि निर्देशानुसार।
निर्णय लेने की प्रक्रिया विधि अनुसार एवं प्रचलित नियमों अनुसार प्रतिपादित सामान्य प्रक्रिया एवं विषयवस्तु अनुसार व उससे संबंधित परिस्थिति अनुसार।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम विषय वस्तु अनुसार तत्संबंधी प्राधिकृत अधिकतर नामजद अधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों के सम्पर्क सूचना कार्यालय के माध्यम से एवं अन्य उचित माध्यम व्दारा।
निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील करें। सामान्यतः निर्णयकर्ता अधिकारी से वरिष्ठ पंक्ति के अधिकारी के समक्ष अथवा विषय वस्तु अनुसार राज्य शासन अथवा संबंधित सक्षम न्यायालय के समक्ष।
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           बिन्दु क्रमाक-09
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
जिला बालाघाट के अधिकारियों के नाम, मोबाईल नम्बर
क्र पुलिस अधिकारी का नाम पद सम्मिलित थाना/क्षेत्र ज्म्स्म्च्भ्व्छम् डव्ठप्स्म् छव्ण्
ब्व्क्म्0थ्थ्त्म्ै
1 श्री संजय कुमार सिंह
पु.म.नि. बालाघाटबालाघाट जोन07632240900-9425156769
2 श्री अनुराग शर्मा उ.म.नि.बालाघाट रेंज 07632 240030 9425204300
3 श्री आदित्य मिश्रा पुुलिस अधीक्षक पूर्ण जिला 07632 240021 7049100425
4 श्री राकेश पन्द्रो अति. पु. अधी.
नक्सल सेल/ अति.पुलिस अधीक्षक पूर्ण जिला 07632 240320 – 8085208340
6 श्रीमति रश्मि डावर अति. पु.म.नि. बालाघाट – – – – 7587618650
8 श्री वैशाली कराहलिया नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट 07632 247200 – 9479990101
9 श्री बिन्दुसार सिंह उप पुलिस अधीक्षक अजाक – – – – 9749990208
10 सुखदेव धुर्वे निरीक्षक महिला अपराध प्रकाष्ट सेल – – – 9630566477
11 सहायक उप निरीक्षक दिनेश तिवारी यातायात प्रभारी पूर्ण जिला – – – .9174075359
12 श्री कमलेश परस्ते रक्षित निरीक्षक रक्षित केन्द्र 07632 240050 – 9425485065
अनुविभाग- बालाघाट
13 सुश्री वैशाली कराहलिया नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट बालाघाट 07632
247200 9479990101
14 श्री अभिषेक चैधरी अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) वारासिवनी अनु0अधि0
(पुलिस) वारासिवनी वारासिवनी 07633-253017 8819851856
15 श्री ओमप्रकाश
 (भा.पु.से.)
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लंाजी अनु0अधि0
(पुलिस) लांजी लांजी 07635-255252 9479990004
16 श्री अरविन्द सिंह शाह अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) परसवाडा अनु0अधि0
(पुलिस) परसवाडा परसवाडा 07636-275570 7999098885
17 श्री विवेक कुमार वर्मा
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कंटगी अनु0अधि0
(पुलिस) कंटगी कंटगी 07630-250156 9479990005
18 श्री करणदीप सिंह (भा.पु.से.)
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बैहर अनु0अधि0
(पुलिस) बैहर बैहर 07636-256478 9479990003
बिन्दु क्रमाक-10
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति
जिला पुलिस बल  बालाघाट के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की कुल प्राप्तियां एवं मुआवजा से संबंधित अन्य प्राप्तियों की जानकारी कार्यालय स्थित वेतन शाखा में साॅफ्ट एवं हार्ड कापी में उपलब्ध हैजिनकी जानकारी कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है। विभाग में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्य प्रदेश वित्त संहिता एवं म0प्र0 कोषालय नियमावली के अनुसार बैंक व्दारा भुगतान प्राप्त होता है।
वेतनमान निम्नानुसार है:-
क्रमांक पदनाम वेतनमान वर्तमान डीए रिमार्क
1पुलिस अधीक्षक 67700-20870055ः
2अति0पुलिस अधीक्षक 67300-20690055ः
3उप पुलिस अधीक्षक 56100-17750055ः
4निरीक्षक 42700-13510055ः
5सूबेदार 36200-11480055ः
6उप निरीक्षक 36200-11480055ः
7सहायक उप निरीक्षक 28700-9130055ः
8प्रधान आरक्षक 25300-8050055ः
9आरक्षक19500-6200055ः
10स्ूाबेदार (अ) 36200-11480055ः
11उप निरीक्षक (अ)25300-8050055ः
12सहायक उप निरीक्षक (अ)19500-6200055ः
13आरक्षक (अ)15500-4900055ः
इसके अतिरिक्त वर्तमान वेतन आहरण साफ्टवेयरपउिपेचतवकण्उचजतमंेनतलण्हवअण्पद से वेतन जनरेशन का कार्य होता है, जिसमें जिला पुलिस में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का डिटेल है तथा प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को उक्त वेबसाइट में लाॅगिन करने आई0डी0 व पासवर्ड दिया गया है, जिससे वह अपने वेतन संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही उक्त वेबसाइट में लाॅगिन कर स्वयं की जी0पी0एफ0/डी.पी.एफ/एन.पी.एस. के आहरण संबंधी आवेदन आॅनलाईन कर सकता है।
बिन्दु क्रमाक-11
प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)
कार्यालय के रूटीन कार्य के लिए बजट आबंटन प्राप्त होता हैं। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी निरंक हैं।

बिन्दु क्रमाक-12
अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वन की रीति
पुलिस विभाग व्दारा अनुदान/राज सहायता प्रदान नहीं की जाती है।
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बिन्दु क्रमाक-13
रियायतों अनुज्ञा पत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सबंध में विवरण
पुलिस विभाग द्वारा जिला स्तर पर मूल रूप से कोई लाइसेंस परमिट न तो जारी किये जात ेहैं और न ही मूल रूप से इस हेतु कोई आवेदन प्राप्त किये जाते हैं, परन्तु आम्र्स लाइसेंस तथा पासपोर्ट जारी करने वाले संबंधित विभागों की ओर से पद संबंधी आवेदन पत्र जिला पुलिस की ओर मध्यवर्ती जांच प्रक्रिया हेतु भिजवाये जाते हैं जिस पर संबंधित आवेदन पत्रों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाकर जांच प्रतिवेदन सहित संबंधित विभाग को उक्त आवेदन निर्णय संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु वापिस लौटा दिये जाते हैं। आम्र्स लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं की मूल सूची अथवा रजिस्टर कलेक्टर कार्यालय में मूलतः उपलब्ध रहती है।
इसी प्रकार विभिन्न विभागों में भर्ती/सेवा संबंधी आवेदकों के आवेदन आदि संबंधित विभागसे चरित्र सत्यापन हेतु पुलिस को प्राप्त होते हैं जो चरित्र सत्यापन संबंधी आवश्यक कार्यवाही कर टीप दर्जकरने के पश्चात संबंधित विभाग की ओर वापिस लौटा दिये जाते हैं।
बिन्दु क्रमाक-14
कर्तव्यके निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम
पुलिस विभाग की जिला स्तर की कार्यवाही व कार्यकलाप के सम्पादन हेतु सामान्यतः भारत के संविधान, प्रचलित विधि, नियम, रेग्यूलेश्न, विभागीय परिपत्रों, आदेशों में वर्णित दिशा-निर्देश ही विषय वस्तु अनुसार एवं तत्संबंधी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार लागू किये जाते हैं।
बिन्दु क्रमाक-15
इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें
16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रानिक फार्मेट में हो।
1-समस्त थानों में सी0सी0टी0एन0एस0 के तहत एफ0आई0आर0, रोजनामचा, मर्ग, गुम  इंसान आदि कार्य।
2- जिले में घटित आपराधिक प्रकरणों में सायबर सेल के सहयोग से विवेचना कार्य।
3- जिले में घटित अपराधों में एफ0एस0एल0 एवं फिंगर प्रिंट शाखाओं के सहयोग से संपादितकार्य।
4- अन्य महत्तवपूर्ण कार्य, जिसमें आवष्यक हो।
                                 बिन्दु क्रमाक-16
सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
जनसाधारण हेतु आवश्यक और महत्वपुर्ण सूचनाओं को विभिन्न समाचार पत्रों में, गजट में समय-समय पर प्रकाशित कराकर आवश्यकतानुसार जन घोषणा के माध्यम से अथवा इलैक्ट्राॅनिक मीडिया पर प्रसारित कराया जाता है तथा विभाग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ूूूण्उचचवसपबमण्हवअण्पद पर विभाग संबंधी सामान्य जानकारी उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त जिले में प्राधिकृत सहायक लोक सूचना अधिकारीगण से उनके संबंधित क्षेत्राधिकार सेसंबंधित विभागीय सूचनायें संबंधित अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसारप्राप्त की जा सकती हैं।
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बिन्दु क्रमाक-17
अन्य उपयोगी जानकारियाॅ-
सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन पत्र, शुल्क व संबंधित जानकारी लोक सूचना अधिकारीगण के कार्यालय में उपलब्ध है। जनसाधारण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करानेकी दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।
सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में:-
समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने पर
प्रथम अपील अधिकारी -पुलिस अधीक्षक बालाघाट
द्वितीय अपीलीय अधिकारी-माननीय राज्य सूचना आयोग भोपाल (म0प्र0)
मैन्युअल:- बिन्दु क्रमशः
बिन्दु क्रमांक – 18 निविदाॅए:-  शासन स्तर पर 
बिन्दु क्रमांक – 19 सार्वजनिक निजी साझेदारी:- निरंक
बिन्दु क्रमांक – 20 स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश:- शासन स्तर पर
                         बिन्दु क्रमांक -21 
 आर.र्टी.आइ. आवेदन प्राप्त एवं निराकरण:-
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025
28.07.2025 की स्थिति में
विभाग का नामविभाग के अन्तर्गत/
संम्बध्द लोक प्राधिकारी का नाम दिनांक  01.01.25 को लंबित आवेदनों की संख्या दिनांक  01.01.25 से
28.07.25 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या योग दिनांक
01.01.25 से
28.07.25 तक निराकृत  आवेदनों की संख्या
दिनांक  28.07.25  को लंबित आवेदनों की संख्यानिराकृत आवेदनों में से ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें जानकारी देने से मना किया गयावर्ष में सूचना अधिकारियों द्वारा वसूल की गई राषि का विवरण
आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि सूचना प्रदान करने हेतु वसूल की गई राषिकुल    राशि
123
4567891011
पुलिस विभाग
श्री राकेश पन्द्रो अति.पुलिस अधीक्षक बालाघाट 03 270 273 268 05 – पोस्टल आर्डर, प्राप्त राशि-1660/- प्रतिलिपि शुल्क से प्राप्त राशि-388/- –
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025
क्र0 विभाग का नाम विभाग के अन्तर्गत/
संम्बध्द लोक प्राधिकारी का नाम दिनांक
31.12.24
को लंबित अपीलों  की संख्या दिनांक   01.01.25 से
28.07.25 तक प्राप्त अपीलों  की संख्या योग दिनांक
01.01.25से
28.07.25 तक निराकृत  अपीलों  की संख्या दिनांक 28.07.25  को लंबित अपीलों  की संख्या निराकृत आवेदनों में से ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें जानकारी देने से मना किया गया
01 02 03 04 05
06070809
01पुलिस विभाग
श्री आदित्य मिश्रा पुलिस अधीक्षक बालाघाट 00 16 16 16 – निरंक
बिन्दु क्रमंाक 22:- सीएजी और पीएसी पैरा (निरंक)
बिन्दु क्रमांक 23 सेवा प्रदाय एक्ट:- निरंक
बिन्दु क्रमांक 24 डिस्के्रशनरी और नाॅन-डिस्क्रेशनरी अनुदान विवेकाधीन और गैर:- निरंक
बिन्दु क्रमांक 25 सीएम/मंत्रियों/अधिकारियों के विदेशी दौरे:- निरंक

 

 

 

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